Haryana Handicapped Pension Yojana : Haryana Handicapped Pension Yojana के तहत हरियाणा के दिव्यांगों को 3000 रु की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ योजना 1981-82 से चलती आ रही है और हर साल इस योजना में बेरोजगारी को देखते हुए इजाफा किया जा रहा है। फिलहाल 2024 में दिव्यांगों को 3000 रु हर महीने हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में दिए जायेंगे।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे दिव्यांगजन जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में समर्थ नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप हरियाणा राज्य से है और दिव्यांग है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है।
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Haryana Handicapped Pension Yojana से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और विशषताएँ, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कौन कर सकता है? इत्यादि की जानकारी इस आर्टिकल में मिल जाएगी । इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Handicapped Pension Yojana Overview
योजना का नाम | Haryana Handicapped Pension Yojana |
योजना शुरू करने वाले विभाग का नाम | हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा राज्य |
योजना के लाभार्थी | हरियाणा के दिव्यांगजन लोग |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
पेंशन राशि | 3000 रूपये/प्रतिमाह |
योजना कब शुरू की गयी | 1981-82 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in |
Haryana Handicapped Pension Yojana Kya Hai?
Haryana Handicapped Pension Yojana हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लोगो के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जो 60% या इससे अधिक दिव्यांग है। इस योजना के तहत दिव्यांग को ₹3000 प्रति माह की पेंशन सुविधा उपलब्ध की जाती है।
राज्य में बहुत से लोग ऐसे है जो दिव्यांग है और कुछ कमा नहीं सकते, ऐसे लोगो को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुवात की है। इस योजना का के तहत मिलने वाले राशि से दिव्यांग लोग अपने छोटे-मोटे खर्चे निकाल पाते है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे दिव्यांग/महिला पुरुष को पेंशन के प्रदान करना है, जो कि अपने जीवन का गुजारा करने हेतु कमाई करने में असमर्थ है।
Haryana Handicapped Pension Yojana Eligibility
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी दिव्यांग लोगो को ही मिलेगा।
- आवेदनकर्ता 60% या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- दिव्यंका में नेत्रहीन, कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी इत्यादि शामिल है।
Haryana Handicapped Pension Yojana Online Apply Documents
दिव्यांगता सर्टिफिकेट (60% या इससे अधिक) | आधार कार्ड / परिवार पहचान पत्र | आय प्रमाण पत्र |
बैंक खाता पासबुक | शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र | हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र |
मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो | आयु प्रमाण पत्र |
Haryana Handicapped Pension Yojana Apply Online
अब मैं आपको बताता हूँ की Haryana Handicapped Pension Yojana Apply Online Kaise Kare.
- Haryana Viklang Pension Yojana Online Apply करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अगर आपने अभी तक सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे।
- होम पेज पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको यहाँ पर बहुत सारी सरकारी योजनाओ की लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ पर आपको Haryana Divyang Penison Scheme नाम लिख कर सर्च करना है।
- अब आपके सामने Haryana Divyang Penison Scheme Form ओपन हो जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही से दर्ज कर लेनी है।
- अब आपको सभी जरुरी दस्तावेजों की स्कैन करके अपलोड करके सबमिट कर देना है।
- इस तरह से आपका हरियाणा हैंडीकैप्ड (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Haryana Viklang Pension Yojana Offline Apply
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय कार्यालय में जाना होगा।
- वह जाकर आपको अधिकारी से दिव्यांग पेंशन योजना फॉर्म मांगना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर लेना है।
- और फिर सभी जरुरी दस्तावेजों की कॉपी को फार्म के साथ संलग्न कर लेना है।
- इसके बाद फॉर्म को ऑफिस के कार्यालय में जमा करवा देना है।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद दी जाएगी, जिसे अपने पास संभाल कर रख लेना है।
- इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- इसके बाद सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी।
Track Beneficiary Pension Details
- योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको Official Website socialjusticehry.gov.in पर चले जाना है।
- वहां पर आपको आधार कार्ड/ पेंशन आईडी और खाता संख्या से पेंशन विवरण देखें का Option पर Click करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जहा पर आपको पेंशन आईडी, खाता संख्या और आधार संख्या डालनी है।
- अब View Details पर Click करके Pension Details Check कर सकते हैं।
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Haryana Viklang Pension Yojana Important Link
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Haryana Handicapped Pension Yojana Online Apply |
हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय ऑफिसियल वेबसाइट |
Haryana Viklang Pension Yojana Contact
The Director General, Department Of Social Justice And Empowerment, Haryana, India, SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd Floor, Sector 17-A, Chandigarh |
Phone : 0172-2713277 |
Email : Sje@Hry.Nic.In |
Helpline No. : 0172-2715090 |
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ की आपको Haryana Viklang Pension Yojana के बारे में सारी जानकारी मिल गयी होगी। अगर आपको Haryana Handicapped Pension Yojana के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते है। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुरु करे।